गरीब परिवार को सहायता पहुंचाने व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के व्यक्तियों को आवेदन करना होता है। जिसके बाद असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए पेंशन मिलती है। आवेदन करता इस योजना का लाभ उठाने के लिए पीएम श्रम योगी मानधन योजना के पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकता हैं।
गृहमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) के लिए 177.24 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखा है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के मजदूर को वृद्धावस्था पेंशन देकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत असंगठित क्षेत्र के मजदूरो को आने वाली चुनौतियों का सामना करने में मदद करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना में 18 से लेकर 40 वर्ष तक के व्यक्तियों को आवेदन करना होता है। इसके बाद वह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 साल की उम्र के बाद ₹3000 की पेंशन मिलती है। इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने वाले व्यक्ति को हर महीने कुछ राशि जमा करवानी होती है, जितनी राशि आप इस योजना में जमा करते हैं, उतनी ही राशि सरकार के द्वारा इस योजना में जोड़ी जाती है।
आसान भाषा में कहा जाए तो इस योजना के अंतर्गत अगर आप ₹100 की राशि जमा करते हैं तो सरकार के द्वारा भी ₹100 की राशि इस योजना में जोड़ दी जाती है। 60 साल की आयु तक इस योजना में पैसे जमा करने होते हैं। 60 साल की आयु के बाद लाभार्थी को इस योजना के तहत ₹3000 की पेंशन मिलती हैं।
इस योजना का लाभ कैसे लें?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ लेने के लिए आपको इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। नीचे हमने आवेदन करने के कुछ स्टेप बताए हैं, जिनको फॉलो करके आप आवेदन कर सकते हैं।
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना मे पंजीकरण करवाने के लिए आपको कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) सेंटर पर जाना होगा।
- इसके बाद आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बचत खाता व बैंक स्टेटमेंट की जानकारी देनी होगी। खाता खोलते समय आपसे नॉमिनी की जानकारी मांगी जाएगी, आप उसे भी दर्ज करवा सकते हैं।
- ऑनलाइन आवेदन पूरा होने के बाद इस योजना की कंट्रीब्यूशन जानकारी आपको मिल जाएगी।
- इसके बाद आपको पहले योगदान कैश के रूप में करना होगा। पहली राशि जमा करवाने के बाद आपका खाता खुल जाएगा और इस योजना का श्रम योगी कार्ड आपको मिल जाएगा।
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इस योजना के तहत किसको मिलेगी पेंशन?
यह योजना गरीब परिवार व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू की गई है। जिसमें रेहड़ी-पटरी वाले, चमड़ा श्रमिक, निर्माण श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, कृषि श्रमिक, मोची, धोबी,घरेलू कामगार, ड्राइवर, प्लंबर, कूड़ा बीनने वाले, दर्जी, भोजन बनाने वाले मजदूर, बीड़ी बनाने वाले, रिक्शा चालक को शामिल किया गया है।
इसके अतिरिक्त खेल का सामान बनाने वाले, स्टील के बर्तन और बर्तन निर्माण, रेशम के कीड़ों का पालन करने वाले, सर्विस स्टेशन पर काम करने वाले, प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले, खदान का काम करने वाले, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस गेदरिंग, माइनर मिनरल व माइन वर्क करने वाले, अखबार बेचने वाले और एनजीओ सर्विस वालों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
इस योजना के लिए जरूरी शर्तें
- किस योजना का लाभ लेने के लिए मजदूर की इनकम 15000 रुपए से कम होनी चाहिए।
- मजदूर के पास आधार कार्ड, जन आधार कार्ड व बैंक पासबुक जैसे जरूरी दस्तावेज होने चाहिए।
- इस योजना में जुड़ने के लिए व्यक्ति की उम्र 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में होनी चाहिए।
- इस योजना में वही आवेदन कर सकते हैं जो केंद्र सरकार की अन्य पेंशन योजना में जुदा ना हो।
- अगर इस योजना में जुड़ने वाले व्यक्ति की 60 साल के बाद मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 50% की पेंशन मिलेगी।
महत्वपूर्ण सूचना
- इस योजना से जुड़ी जानकारी पाने के लिए आप 1800 267 6888 टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मंधन योजना की ज्यादा जानकारी के लिए labour.gov.in/pm-sym आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।